
फ्लिपकार्ट डिलीवरी से जुड़े कलेक्शन में सुपरवाइजर ने की हेराफेरी
फ्लिपकार्ट डिलीवरी से जुड़े कलेक्शन में सुपरवाइजर ने की हेराफेरी
फ्लिपकार्ट डिलीवरी से जुड़े कलेक्शन में सुपरवाइजर ने की हेराफेरी

सुपरवाइजर पर 1.85 लाख की गड़बड़ी का मामला दर्ज
भिलाई। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी से जुड़े कैश कलेक्शन और बैंक जमा पर्चियों में हेराफेरी का मामला सामने आया है। एनटेक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दी गई शिकायत पर पुलिस ने शाखा सुपरवाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुरानी भिलाई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अशोक कुमार वैष्णव, टीम लीडर, एनटेक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 1 फरवरी 2026 को थाना पुरानी भिलाई में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में बताया गया कि उनकी कंपनी फ्लिपकार्ट इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सामानों की डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी संग्रहण एवं बैंक में जमा करने का कार्य करती है।
प्रार्थी के अनुसार चरोदा ब्रांच, दादर रोड में पदस्थ सुपरवाइजर जतिन कुमार झा वितरण, कैश कलेक्शन और शाखा प्रबंधन का कार्य संभालता था। प्रधान कार्यालय पुणे से 8 दिसंबर 2025 को प्राप्त जानकारी में सामने आया कि आरोपी द्वारा विभिन्न तिथियों की बैंक जमा पर्चियों में हेरफेर कर राशि अधिक दर्शाई गई है।
जांच में यह पाया गया कि—
27 नवंबर 2025 को ₹1,11,753 जमा किए गए, जिसे पर्ची में बदलकर ₹1,82,753 दर्शाया गया
1 दिसंबर 2025 को ₹87,441 जमा किए गए, जिसे ₹1,47,441 बताया गया।
6 दिसंबर 2025 को ₹1,36,521 जमा किए गए, जिसे ₹1,90,852 दर्शाया गया
इस प्रकार कुल ₹3,35,715 की वास्तविक जमा राशि को ₹5,21,046 दर्शाकर ₹1,85,331 की हेराफेरी की गई। इसके अलावा 8 दिसंबर 2025 को कैश मैनेजमेंट सर्विस एजेंसी में ₹47,226 कम जमा किए जाने की जानकारी आरोपी द्वारा व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से दी गई थी, जिसकी प्रति शिकायत के साथ संलग्न है।
शिकायत के अनुसार आरोपी ने 22 दिसंबर 2025 को ₹80,000 कंपनी के खाते में जमा किए, जबकि शेष ₹1,52,557 के भुगतान के लिए आरोपी जतिन कुमार झा एवं उसके भाई सागर झा द्वारा 31 दिसंबर 2025 को ₹50 के स्टाम्प पेपर पर भुगतान सहमति पत्र दिया गया था। इसके बावजूद निर्धारित समय 20 जनवरी 2026 तक राशि का भुगतान नहीं किया गया और आरोपी द्वारा फोन कॉल भी स्वीकार नहीं किए जा रहे थे।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने अपराध क्रमांक 72/2026, धारा 116(d) बीएनएस एवं 318(4) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।



