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25 साल पुराने 05 वर्षीय दिव्यांग बच्ची की हत्या के मामले मे 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

25 साल पुराने 05 वर्षीय दिव्यांग बच्ची की हत्या के मामले मे 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

अमरदीप नारायण प्रसाद

समस्तीपुर जिला के रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एडीजे द्वितीय उमेश कुमार ने 25 साल पुराने 05 वर्षीय दिव्यांग बच्ची की हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मृतका के माता-पिता व कई चर्चित चेहरे समेत कुल 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। बताया जाता है कि कोर्ट ने इस मामले में दर्ज दो मामलों की सुनवाई पूरी करने के बाद कुल 11 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इसमें रोसड़ा थाना क्षेत्र के महुली निवासी आरोपी कृष्ण कांत सुधांशु, उमेश कुमार केसरी व घनश्याम प्रसाद निराला को भादवि 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया है। तीनों आरोपी आपस में सहोदर भाई बताया गया है जिसमें आरोपी कृष्णकांत हिमांशु व उमेश कुमार केसरी पेशे से अधिवक्ता हैं जबकि घनश्याम प्रसाद निराला शिक्षक हैं। वहीं कोर्ट ने मृतका के पिता थाना क्षेत्र के महुली निवासी युगेश्वर यादव व माता कौशल्या देवी एवं इसी गांव के नेपल यादव, शंकर यादव, जीवछ यादव, भुनेश्वर यादव, महेन्द्र यादव तथा भूषण यादव को भादवि 302, 120 बी, 149 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। इसमें जीवछ यादव तत्कालीन उप प्रमुख थे व लंबे समय तक मुखिया रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 05 फरवरी 2025 की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी महेन्द्र यादव व बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह, उपेंद्र ठाकुर व राजकुमार ने अपना पक्ष रखा। एपीपी ने बताया कि दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर चल रहे सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बता दे कि 25 साल पहले 20 जून 1998 को थाना क्षेत्र के महुली गांव में मामूली सी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई तनातनी में एक पांच वर्षीय मासूम बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में मृतका के पिता युगेश्वर यादव ने पुलिस को दिए गए फर्द बयान में कृष्ण कांत हिमांशु , घनश्याम प्रसाद निराला व उमेश कुमार केसरी समेत तीन अन्य को नामजद किया था। रोसड़ा थाना कांड सं 109/98 में उन्होंने कहा था कि उक्त सभी आरोपी हरवे हथियार से लैस होकर उनके घर आये और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इस दौरान एक गोली उनकी पांच वर्षीया बच्ची सिकिम कुमारी को लगी, जिससे उसकी मौत हो गयी। वहीं अन्य सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले में पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किया था!

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