जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक, हिट एण्ड रन / नन हिट एण्ड रन एवं विद्यालय वाहन समिति की त्रैमासिक बैठक सम्पन्न।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक, हिट एण्ड रन / नन हिट एण्ड रन एवं विद्यालय वाहन समिति की त्रैमासिक बैठक सम्पन्न।
अशोक कुमार पासवान ब्यूरो आपकी आवाज।
जिला पदाधिकारी, तुषार सिंगला बेगूसराय-सह-अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्षता में मंगलवार को कारगिल विजय सभा भवन, बेगूसराय में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक, हिट एण्ड रन/नन हिट एण्ड रन एवं विद्यालय वाहन समिति की त्रैमासिक बैठक सम्पन्न हुई।जिसमें जिला पदाधिकारी सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि एन एच ए आई के द्वारा एन.एच.-31 सड़क के हो रहे निर्माण, बन रहे आर.ओ.बी. मुख्य सड़कों पर लाईट,एवं द्वारा बना रहे नाला तथा सड़क सुरक्षा के तहत कराये जाने वाले सुरक्षात्मक कार्यों का शीघ्र स्थल निरीक्षण किया जायेगा।जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल 49 ब्लैक स्पॉट/दुर्घटना प्रबंध क्षेत्र के समीप रम्बल स्ट्रीप, साईनेजेज, रोड लाईनिंग, जेब्रा क्रासिंग, हाई मास्क लाईट आदि का अनिवार्य रूप से 15 दिनों के अन्दर सम्पन्न कराने का भी निर्देश दिया गया, ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाया जा सके।हिट एण्ड रन 01.अप्रैल 2022 के बाद से अज्ञात वाहन द्वारा हुए सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को दो लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पचास हजार रूपये दिया जाता है। साथ हीं सभी थानाध्यक्ष, पुलिस उपाधीक्षक तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया कि दुर्घटना के पश्चात् मृत व्यक्ति के आश्रितों से समन्वय कर आवेदन प्राप्त करें ताकि शतप्रतिशत मुआवजा का भुगतान किया जा सके।
नन हिट एण्ड रन . दुर्घटना के पश्चात् वाहन पकड़े जाने पर उसका भुगतान मोटरवाहन दावा न्यायाधिकारण, मुंगेर द्वारा किया जायेगा। ऐसे मामले में आई आर ए डी एवं ई डी ए आर पर थाना स्तर से प्रविष्टि करने के पश्चात् ही मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया होती है जिला पदाधिकारी द्वारा पुलिस उपाधीक्षक को निदेश दिया गया कि बछवाड़ा, बरौनी, चेरिया बरियारपुर, मुफसिल, साहेबपुर कमाल थानों में कैम्प लगाकर नन हिट एण्ड रन से संबंधित मामलों पर प्रविष्टि कराना शीघ्घ्र सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं जिला परिवहन कार्यालय बेगूसराय को मोटरयान निरीक्षक एवं डी. आर.एम एन.आई.सी. बेगूसराय समन्वय करने हेतु निदेशित करेगे।
विद्यालय वाहन समिति :जिला पदाधिकारी बेगूसराय द्वारा छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया कि बच्चों को लाने एवं ले जाने हेतु वैसे वाहन परिचालित हो जिनका सभी कागजात परमिट, टैक्स, प्रदूषण, दुरूस्ती प्रमाण-पत्र, चालक अनुज्ञप्ति दुरूस्त हो, वैसे वाहन जिनका कागजात अपूर्ण हो वो 10 दिनों के अन्दर दुरूस्त करना सुनिश्ति करेंगे अन्यथा विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही कोई भी वाहन बैठान क्षमता से अधिक बच्चों/छात्रों को लेकर परिचालित नहीं करेंगे, सभी वाहनों में बच्चों की देखरेख के लिए केयर टेकर भी रहेंगे।-01.अप्रैल 2025 से स्कूली बच्चों, / छात्रों हेतु परिचालित छोटे वाहन (ऑटो / तिपहिया वाहनों) के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।बैठक में नगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी,पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, कार्यापालक अभियंता विद्युत, एन एच ए आई, आर सी डी, जी आई सी संबंधित पदाधिकारी / कर्मी निजी विद्यालय संगठन के अध्यक्ष / सचिव, तथा संबंधित पदाधिकारी / कर्मी उपस्थित रहे।


